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कटा बिजली कनेक्शन जुड़वाने पर जुर्माने में 50% छूट

कटा बिजली कनेक्शन जुड़वाने पर जुर्माने में 50% छूट

 31 सितंबर तक उठा सकते हैं योजना का लाभ, पहले मिली थी 60 प्रतिशत छूट

टोंक | बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर 31 दिसंबर 2022 तक के काटे गए कनेक्शनों को फिर से जुड़वाने के लिए 31 मार्च तक जुर्माने में 60 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इसके बाद भी लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया। करीब 5 हजार कटे कनेक्शनों मे से सिर्फ 1 हजार 227 लोगों ने ही जुर्माने की राशि जमा करवाकर कनेक्शन जुड़वाया है। अब उनको लीगल तौर पर बिजली निगम की ओर से बिजली सप्लाई मिल रही है। हालांकि बिजली निगम ने शेष बचे वीसीआर (जुर्माने) वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब इस योजना को 31 सितंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन 31 मार्च तक मिल रही 60 प्रतिशत की छूट को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

अभी भी साढ़े छह करोड़ रुपए बकाया

बिजली निगम के एसई सतीश गुप्ता ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 तक के कटे बिजली कनेक्शनों पर 7 करोड़ 71 लाख बकाया थे। इनमें से निर्धारित समय 31 मार्च तक 1 हजार 227 लोगों ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए ही जमा कराए हैं। इनको 1 करोड़ 74 लाख रुपए की छूट मिली है। अब इस योजना को थोड़ा बदलाव के साथ सितंबर तक बढ़ाया है। जुर्माना धारक उपभोक्ता इसका लाभ उठाए।

समय रहते जमा कराए

बिजली निगम के एसई सतीश गुप्ता ने बताया कि वीसीआर वाले उपभोक्ता समय पर योजना का लाभ उठाकर अपने कटे कनेक्शनों को जुड़वाएं और लीगल तरीक से बिजली चालू करवाएं।


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