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सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति निलम्बित

सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति निलम्बित

 डायरेक्टर लोकल बॉडी ने कोर्ट याचिका के चलते किया पार्षद और सभापति पद से निलम्बित

सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर सभापति को विमल चंद महावर को सभापति और पार्षद पद निलम्बित किया गया है। क्स्ठ(डायरेक्टर लोकल बॉडी) ह्रदेश शर्मा ने सभापति के निलम्बन के आदेश शुक्रवार को जारी किए है।

राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने 22 मार्च को सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति को निलम्बित नहीं करने के मामले में नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने स्वायत शासन विभाग और सभापति को 6 अप्रैल को जबाव प्रस्तुत करने को कहा था। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सरकार को अपना पक्ष बताने के लिए कहा था। यदि जवाब अगली सुनवाई तक नहीं दिया जाता है तो डायरेक्टर लोकल बॉडी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर विभाग की ओर से की जा रही भेदभाव पूर्ण कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण देने का आदेश प्रदान दिए थे। इसी के साथ ही विभाग को जवाब देने का अंतिम अवसर प्रदान किया था।

जिसके बाद शुक्रवार को डायरेक्टर लोकल बॉडी ह्रदेश शर्मा ने विमल चंद महावर को सभापति व पार्षद पद से निलम्बित करने करने के आदेश जारी किए है। गौरतलब है कि सभापति विमल चंद महावर अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक विवादों में रहे है। विमल चंद महावर पद पर रहते हुए ठच्स् का गलत लाभ लेने, सरकारी आवास पर बिजली चोरी और 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने पर गिरफ्तार होने के चलते चर्चाओं में रह चुके है। करीब 2 माह जेल में रहने के बाद भी सभापति का चार्ज लेने के मामले में सभापति के खिलाफ हाई कोर्ट में पार्षदों की ओर से याचिका भी दायर की थी। जिसमें हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को आगामी तारीख निर्धारित थी। जिससे पहले यह आदेश जारी किया गया है।

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