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निमेड़ा के चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाये- हाईकोर्ट

निमेड़ा के चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाये- हाईकोर्ट

 सुरीला राजस्थान 

टोंक। टोड़ारायसिंह उपखंड के मूंडिया कला पंचायत के ग्राम निमेड़ा के चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने के टोड़ारायसिंह तहसीलदार को आदेश देते हुए अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही के आदेश दिए है। मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश ग्रामीण पूर्व सरपंच सीताराम बैरवा व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका का सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए दिए है। याचिका में बताया गया था कि गाँव की चारागाह भूमि पर गाँव के प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है, स्थानीय लोगो ने कई बार अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की माँग की किंतु कोई कार्यवाही नही होने पर ग्रामीणों ने जनहित याचिका दायर की, खंडपीठ ने टोड़ारायसिंह के तहसीलदार को निर्देश दिए है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही कर चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे।

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