खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं व दाल की स्टॉक सीमा तय
सुरीला राजस्थान
टोंक। राज्य सरकार के निर्देश पर तूर, चना और काबुली चना की स्टॉक सीमा 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। चने के थोक विक्रेता के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मैट्रिक, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक, डिपो पर 200 मीट्रिक टन एवं मिलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत अधिक की सीमा तय की गई है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, गेहूँ के थोक विक्रेता के लिए 3 हजार टन, रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर मात्रा निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक खुदरा एवं थोक विक्रेता को दाल एवं गेहूं की सूचना पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि बुधवार को स्टॉक की जांच के लिए कृषि उपज मंडी टोंक, रिको इंडस्ट्रीज एरिया एवं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट शिवाजी नगर कंपू में स्टॉक की जांच की गई जो निर्धारित सीमा में पाई गई। उन्होंने जिले के समस्त विक्रेताओं को अपने स्टॉक की सूचना पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए है।

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