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 बाल विवाह रोकथम अभियान एवं जिला बाल पीडित प्रतिकर सहायता समिति की बैठक आयोजित

बाल विवाह रोकथम अभियान एवं जिला बाल पीडित प्रतिकर सहायता समिति की बैठक आयोजित



सवाई माधोपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता द्वारा बाल विवाह रोकथाम अभियान एवं बाल पीडितों को प्रतिकर दिलवाने के लिए जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति के पदेन सदस्यगण के साथ ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में बैठक आयोजित हुई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि बाल अपराधों के संबंध में पीडित प्रतिकर स्कीम एवं महिलाओं के लिए संचालित नालसा योजना 2018 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों, थानाधिकारियों एवं जिला प्रशासन से प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया एवं प्रतिकर दिलाये जाने हेतु बाल पीडितों सेें उनके दस्तावेज प्राप्त किए जाने के निर्देश दिये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माध्यम से जिले में बाल अपराधों की घटनाओं मे दर्ज होने वाले प्रकरणों की रिपोर्ट एवं उचित प्रार्थना पत्र को पीड़ित प्रतिकर हेतु अनुशंषा जारी कर भिजवाए जाने के निर्देश प्रदान किए।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बाल विवाह रोकथम अभियान 1 अप्रैल, से 31 मई, 2023 तक संचालित  किया जाएगा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यवाही किये जाने, अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन व बाल विवाह निषेध अभियान से संबंधित प्रावधानों की जानकारी जन-जन तक पहुचॉने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, उपखण्ड अधिकारी कपिल शर्मा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्वेता गर्ग उपस्थित रहे।

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