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जिले के असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाएं-सहायक श्रम आयुक्त

जिले के असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाएं-सहायक श्रम आयुक्त

श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाएं
टोंक |  जिले के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाकर सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाएं। पंजीयन की पात्रता के लिए कोई भी 16 से 59 वर्ष का असंगठित श्रमिक, ईएसआई, ईपीएफ एवं एनपीएस का सदस्य नहीं होने के साथ आयकर दाता नहीं हो। वे अपना पंजीयन करा सकता है। सहायक श्रम आयुक्त संजीव सोलंकी ने बताया कि श्रमिक अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड एवं बैंक खाता संख्या के साथ किसी भी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन निःशुल्क करवा सकते है। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था पेंशन सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना के लिए असंगठित कामगार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष व मासिक आय 15 हजार या इससे कम हो पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि योजना एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत धारकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन मिलेगी।

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