श्री बद्रीनाथ मंदिर की चल-अचल संपति पर विवाद, रिसीवर नियुक्त
सुरीला राजस्थान
निवाई। नटवाडा में स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी को लेकर उठे विवाद को देखते हुए। न्यायलय उपखंड निवाई ने तहसीलदार नरेश गुर्जर को मंदिर का रिसीवर नियुक्त किया है। श्री बद्रीनाथ मंदिर के महंत तेजभारती गोस्वामी का निधन 19 जनवरी 2021 को हो जाने के बाद मंदिर की कृषि भूमि एवं चल-अचल संपत्ति का दुरुपयोग रोके जाने हेतु मंदिर श्री बद्रीनाथ प्रबंध एवं विकास समिति के जरिये रामदेव आदि ने मंदिर की चल-अचल संपति पर विवाद होने का प्रार्थना पत्र न्यायलय उपखंड निवाई एवं समस्त ग्रामवासी नटवाड़ा द्वारा जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मंदिर में रिसीवर नियुक्त करने की मांग की थी। उक्त प्रकरण में कार्रवाई हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर, तहसीलदार निवाई एवं थानाधिकारी बरौनी से रिपोर्ट मांगी गई। जिसके अनुसार सहायक देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर श्री बद्रीनाथ धाम ग्राम नटवाड़ा के ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में प्रकरण में दो से अधिक पक्षकार प्रकरण के जटिल होने एवं प्रकरण से संबंधित पक्षकारों के मध्य विभिन्न सिविल न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में वाद विवाद वाद विचाराधीन होने से इसके निस्तारण के समय लगने की संभावना है। अत: ट्रस्ट पंजीयन संबंधी उक्त प्रकरण के अंतिम निस्तारण होने तक मंदिर श्री बद्रीनाथ धाम की सुव्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित होगा। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर ग्राम में दो गुटबाजी है। मंदिर की भूमि को लेकर आपस में दोनों गुटों में लड़ाई-झगड़े की स्थिति है। जिससे कृषि भूमि को काश्त करने हेतु स्थानीय लोगों के समूह द्वारा व्यवस्था की गई है। जिसमें झोख एवं कृषि भूमि को काश्त कराने को लेकर भी दूसरे समूह में नाराजगी एवं असंतोष है। इस कारण भी लड़ाई-झगड़ा एवं कानूनी व्यवस्था बिगडऩे की संभावनाएं है। थानाधिकारी बरौनी की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न पक्षों के मध्य तनाव होना एव कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई। संपूर्ण तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए रिसीवर नियुक्त किए जाने की अनुशंषा की गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए न्यायलय उपखंड निवाई ने आराजी भूमि खाता संख्या 218 कुल रकबा 27.83 हेक्टर भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए है एवं निर्देशित किया गया कि आगामी आदेश तक उक्त भूमि को नियमानुसार कब्जे राज के लिए किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही थानाधिकारी बरौनी को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यवाही के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें।

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