सरकार ने 30 हजार से अधिक वेब लिंक ब्लॉक करने का दिया निर्देशः केंद्रीय मंत्री वैष्णव
नई दिल्ली। सरकार ने 2018 के बाद से 30,310 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया लिंक,पेज, खाते, चैनल, ऐप, वेब पेज, वेबसाइट आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को इस बात की जानकारी दी।
आईटी नियमों के तहत
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया कि आईटी नियमों के तहत गठित समिति ने कुल 41,172 न्त्स् (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) की जांच की गई, जो आईटी की अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों में नोडल अधिकारियों से प्राप्त हुए थे।
30,310 न्त्स् के लिए अवरुद्ध निर्देश दिए गए
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने एक लिखित बयान में कहा, ’’सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करती है। 2018 से 15 मार्च 2023 तक 30,310 यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सोशल मीडिया यूआरएल, खाते, चैनल, पेज, ऐप, वेब पेज, वेबसाइट आदि शामिल हैं।’’
उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69ए, संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था या उकसाने के हित में ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन होने पर सरकार को सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

0 Response to "सरकार ने 30 हजार से अधिक वेब लिंक ब्लॉक करने का दिया निर्देशः केंद्रीय मंत्री वैष्णव"
एक टिप्पणी भेजें