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खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर शुक्रवार को

खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर शुक्रवार को

 

टोंक। टोंक जिले की तहसील मालपुरा के सिंहल पैराडाईज मोरला रोड़ लांबाहरिसिंह में शुक्रवार, 15 सितंबर को खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएस अग्रवाल ने बताया कि तहसील मालपुरा के आसपास से जुड़े खाद्य व्यापारियों के खाद्य पदार्थ विक्रय के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर का आयोजन तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

इन दस्तावेजों की आवश्यकता

आवेदक प्रोपराइटर का सम्पूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, मालिक का आधार कार्ड, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते है।

दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नही

सीएमएचओं ने बताया कि लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन खाद्य विक्रेता को ईमेल पर उपलब्ध होने के कारण लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, 12 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले दुकानदार के लिए लाईसेंस शुल्क 2000, निर्माण ईकाई के लिए 3000 से 5000 तथा 12 लाख से कम आय वाले व्यापारियों एवं छोटे फुटकर विक्रेताओं, थड़ी एवं ठेलेवाले खाद्य व्यापारियों के लिये 100 रुपये शुल्क निर्धारित है।

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