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 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन ना करें- जिला निर्वाचन अधिकारी

50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन ना करें- जिला निर्वाचन अधिकारी



टोंक। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किये जाने के साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में फ्लाईंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) 24 घंटे सक्रिय हैं। वहीं, 30 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थैतिक निगरानी दलों ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. ओम प्रकाश बैरवा एवं पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा ने सोमवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जिले के सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एफएसटी एवं एसएसटी प्रभारी, विकास अधिकारी एवं लेखा दल के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उड़नदस्तों द्वारा वाहनों की सघन जांच की जाए। उन्होंने सभी नागरिकों को सलाह दी है कि वह चुनाव अवधि में 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन ना करें। अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज यथा बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत एवं राशि के व्यय का प्रयोजन इत्यादि के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें ताकि जांच के दौरान उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिना बिल के किसी भी प्रकार की कीमती धातु, रत्न, आभूषण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री इत्यादि का परिवहन न करें।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक एफएसटी एवं एसएसटी टीमों की मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। एफएसटी एवं एसएसटी टीमे ईएसएमएस ऐप डाउनलोड कर सीजर से संबंधित जानकारी नियत समय पर भरे। एफएसटी टीम की जिस एरिये में ड्यूटी निर्धारित है वह भ्रमण कर निर्वाचन सामग्री एवं कैश की आवाजाही पर नजर रखे।
जब्ती की अपील के लिए जिला शिकायत समिति
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सूरज सिंह नेगी ने कहा कि पुलिस, उड़नदस्ता दलों एवं स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा कार्य के दौरान नगदी, वस्तु जब्ती के लिये की गई कार्यवाही के विरूद्ध सुनवाई के लिए जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है। इसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को जब्ती के दौरान देवे ताकि वह अनावश्यक परेशान नहीं हो। जिला शिकायत समिति जब्त की गई नगदी व वस्तु आदि के लिये प्राप्त अपील पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए निर्धारित अवधि में निर्णय किया जाना सुनिश्चित करेगी।

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