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 निजी बस एवं बाल वाहिनी संचालक अपने वाहनों के दस्तावेज वैध स्थिति में रखे- जिला परिवहन अधिकारी

निजी बस एवं बाल वाहिनी संचालक अपने वाहनों के दस्तावेज वैध स्थिति में रखे- जिला परिवहन अधिकारी


टोंक। विधानसभा चुनाव-2023 के तहत मतदान दलों के लिए जिले में पंजीकृत सरकारी, गैर सरकारी, स्कूली बसों एवं निजी वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी संपतराम वर्मा ने बताया कि वाहनों के अधिग्रहण के पूर्व में सभी स्कूल बस संचालकों को बसों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण एवं ड्राइवर के दस्तावेज पूर्ण करने के नोटिस जारी किये गये थे। उन्होंने सभी निजी बस एवं बाल वाहिनी संचालकों को निर्देशित किया कि वह अपने वाहनों के फिटनेस, बीमा, प्रदूषण आदि दस्तावेज वैध स्थिति में रखें। वाहनों के दस्तावेज वैध स्थिति में नहीं पाये जाने पर वाहनों के विरूद्ध केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।

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