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एमनेस्टी योजना की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर 2023, इसके उपरान्त नहीं मिलेगी ई-रवन्ना, बकाया कर पर ब्याज व पेनल्टी में छूट

एमनेस्टी योजना की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर 2023, इसके उपरान्त नहीं मिलेगी ई-रवन्ना, बकाया कर पर ब्याज व पेनल्टी में छूट

 

(रिर्पोटर:विशाल पारीक)

भीलवाड़ा। राज्य सरकार द्वारा वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु जारी ऐमनेस्टी योजना-2023 दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक ही वैध है। इस योजना के अन्तर्गत नष्ट तथा खुर्द-बुर्द हो चुके वाहनों एवं अन्य वाहनों के बकाया कर व बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है साथ ही खनिज विभाग तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सॉफ्टवेयर इण्टीग्रेशन के बाद जनवरी 2020 से ओवरलोड खनिज पदार्थ भरने पर खनिज विभाग की ई-रवन्ना रिपोर्ट के आधार पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा बनाये गये ऑवरलोड भार वाहनों के चालानों की प्रशमन राशि में 75 से 95 प्रतिशत तक की छूट तथा ई-रवन्ना में ऑवरलोड ट्रेक्टरों को अधिकतम 7500/- रूपये की प्रशमन राशि जमा करा कर 31.01.2023 तक के सभी चालानों को निरस्त करवा सकते है। 31 दिसम्बर से पूर्व वाहन स्वामी अपने वाहनों का बकाया कर एवं ई-रवन्ना ओवरलोड चालानों की जुर्माना राशि जमा करवाकर छूट का लाभ ले सकते है ।जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 31 दिसम्बर के बाद डिफाल्टर वाहनों को विभागीय सॉफ्टवेयर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे वे अपने वाहन से संबंधित फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य आवश्यक कार्य नहीं करवा पाएंगे, साथ ही वाहनों की जब्ती एवं उनके पंजीयन निरस्त, निलंबन की कार्रवाई भी अमल में लाई जायेंगी।

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