यूक्रेन से लौटे छात्रों को MBBS की डिग्री हासिल करने का मिलेगा एक ही मौका, केंद्र सरकार नेSC को किया सूचित
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि किसी भी मेडिकल कॉलेजों में यूक्रेन से भारत लौटने वाले छात्रों को नामांकन के बिना एमबीबीएस फाइनल, पार्ट प् और पार्ट प्प् की परीक्षाओं को पास करने का एक ही मौका दिया जाएगा।
“छात्रों को मौजूदा एनएमसी सिलेबस और दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा भारतीय मेडिकल कॉलेजों में से किसी में नामांकित किए बिना एमबीबीएस फाइनल, भाग प् और भाग प्प् दोनों परीक्षाओं (थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों) को पास करने का एक मौका दिया जा सकता है।
मेडिकल कॉलेजों द्वारा परीक्षा की जाएगी आयोजित
केंद्र की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने इन तथ्यों से जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच को अवगत कराया। केंद्र ने ैब् को सूचित किया कि छात्र एक वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षा दे और पास कर सकते हैं।
सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी सूचित किया कि भारतीय एमबीबीएस परीक्षा के पैटर्न पर सिद्धांत परीक्षा केंद्रीय और शारीरिक रूप से आयोजित की जा सकती है और कुछ नामित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि इन दो परीक्षाओं को पास करने के बाद, उन्हें दो साल की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी, जिसमें से पहला साल मुफ्त होगा और दूसरे साल का भुगतान करना होगा। केंद्र ैब् को यह भी बताया कि समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि यह विकल्प सख्ती से एक बार का विकल्प है और भविष्य में इसी तरह के फैसलों का आधार नहीं बनेगा और केवल वर्तमान मामलों के लिए लागू होगा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी बैठक में लिया था हिस्सा
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को समिति के बारे में भी अवगत कराया, जिसने 11 जनवरी, 2 फरवरी और 2 मार्च को तीन मौकों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
2 फरवरी और 2 मार्च को हुई बैठक में, प्रतिनिधि एनएमसी के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से बैठक में भाग लिया और उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।
राज्यों ने एफएमजी की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में अपने आरक्षण की आवाज उठाई। केंद्र ने कहा कि समिति ने शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में, यूक्रेन/चीन में मेडिकल की शिक्षा लेने वाले छात्रों के मुद्दे को संबोधित करने के संबंध में सिफारिश की है और वे अपने अंतिम वर्ष में वापस आ गए हैं और लौटने के बाद ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई की है।
ये छात्र राष्ट्रीय संपत्ति हो सकते
केंद्र द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण किया, जो यूक्रेन से भारत वापस आए थे। कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से छात्रों की स्थिति का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने को कहा था। अदालत ने टिप्पणी की कि जब देश डॉक्टरों की कमी का सामना कर रहा है तो ये छात्र राष्ट्रीय संपत्ति हो सकते हैं।
अदालत छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर भी विचार कर रही थी, जिन्होंने पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पूरा किया और विदेशी विश्वविद्यालयों से पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, लेकिन नैदानिक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके।
अदालत ने देखा था कि ये छात्र अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपने विदेशी विश्वविद्यालयों में अपने नैदानिक प्रशिक्षण से नहीं गुजर सकते थे और वे अपने विश्वविद्यालयों में वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने बाद में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था।
चिकित्सा शिक्षा के आवश्यक मानक को बनाए रखने की आवश्यकता
पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यूक्रेन से निकाले गए मेडिकल छात्रों की शिकायतों को जारी करने और भारत में मेडिकल की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति लेने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली और एक पोर्टल विकसित करने का सुझाव दिया था।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के परामर्श से, उसने यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों की सहायता के लिए सक्रिय उपाय किए हैं, लेकिन कहा कि इन छात्रों को भारत में कॉलेजों में स्थानांतरित करने से चिकित्सा शिक्षा के मानकों में गंभीर बाधा आएगी।
हलफनामे में, केंद्र ने कहा था कि भारत सरकार ने एनएमसी के परामर्श से चिकित्सा शिक्षा के आवश्यक मानक को बनाए रखने की आवश्यकता को संतुलित करते हुए यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों की सहायता के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।
हलफनामा केंद्र द्वारा भारतीय छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर दायर किया गया था, जिन्हें यूक्रेन से निकाला गया है और जिन्होंने भारत में चिकित्सा अध्ययन जारी रखने की अनुमति मांगी थी।

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