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स्वीप गतिविधियों को लेकर बैठक का आयोजन

स्वीप गतिविधियों को लेकर बैठक का आयोजन


टोंक। विधानसभा क्षेत्र टोंक (96) में विधानसभा चुनाव-2023 के दौरान मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए नोडल अधिकारी स्वीप, देशलदान के द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना में शनिवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) कपिल शर्मा, टोंक की अध्यक्षता में स्वीप गतिविधियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधानसभा क्षेत्र टोंक के स्वीप प्रभारी विकास अधिकारी टोंक एवं सहप्रभारी सीडीपीओ, शहरी क्षेत्र टोंक एवं ब्लॉक टोंक के ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण यथा सहायक कलेक्टर मुख्यालय टोंक, तहसीलदार टोंक, आयुक्त नगर परिषद टोंक, नायब तहसीलदार टोंक, एसीबीईओ टोंक बीपीएम राजिविका टोंक को स्वीप गतिविधियों के आयोजन के लिए निर्देशित किया। साथ ही विधानसभा क्षेत्र टोंक में स्थापित समस्त मतदान केंद्रों के लिए एक स्वीप टीम तैयार करने के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। विकास अधिकारी टोंक को स्वीप नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा।
निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अभाव में वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं मतदान
टोंक, 4 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे।  
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। उन्होंने कहा कि पूरक सूची सहित मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 7 नवम्बर को किया जाएगा। इसमें शामिल सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

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