खाद्य अनुज्ञा शिविर में 67 खाद्य अनुज्ञा लाईसेंस जारी
गुरुवार, 15 फ़रवरी 2024
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(रिपोर्टर:लक्ष्मी चंद शर्मा)
निवाई | खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर सोमवार को सुबह 11 से 4 बजे तक अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत दत्तवास में लगाया गया। शिविर में 67 फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 67 व्यापारियों को मौके पर ही लाईसेंस जारी किए। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएस अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व सुरेशकुमार शर्मा ने लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन वितरित किए। साथ ही मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर के दौरान लाईसेंस पंजीकरण के साथ-साथ मोबाईल फूड टैस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थो के संदर्भ में जागरूक किया गया। शिविर में 8 खाद्य व्यापारियों को अंगदान की शपथ दिलवायी गई । खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं बनावाए हैं वह शीघ्र शिविर में या ईमित्र द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शिविर मे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से राजेन्द्र सैनी, अविनाश साहू, दिनेश जैन, विपिन जैन, मनोज कुमार, कालूराम व जितेन्द्र सहित कई लोग मौजूद थे।

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