वर्ष 2023 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को
आपसी सहमति एवं राजीनामे से सुलझेगें विवाद-डॉ. रूबीना परवीन अंसारी
टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने बताया कि 9 दिसम्बर को वर्ष 2023 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अय्यूब ख़ान के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन माध्यम में संपूर्ण जिले में किया जाएगा। उक्त लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्रम विभाग में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं विवाद पूर्व श्रेणी के प्रकरणों को पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा करवाया जाकर मुकदमों का निस्तारण किया जावेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिरकण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निस्तारण का एक ऐसा मंच है, जहां दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अंतिम रूप से विवाद का निस्तारण हो जाता है एवं लोक अदालत में मामला निस्तारित होने पर यदि पक्षकार द्वारा न्यायालय फीस अदा की गई है तो वह फीस भी पक्षकार को वापस लौटा दी जाती है तथा राज़ीनामे से मामला निस्तारित होने पर उसकी अपील नहीं होने से प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण भी हो जाता है। उन्होने आह्वान किया कि नागरिकगण जिनके प्रकरण विभिन्न श्रेणीयों के न्यायालयों में लंबित है, वह राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक अपने प्रकरण रखवाकर राज़ीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत 09 दिसम्बर का लाभ प्राप्त करें। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के पैनल अधिवक्ता राजेश सिसोदिया द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत प्रचार-प्रसार हेतु टोंक मुख्यालय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं आमजन को राष्ट्रीय के माध्यम से अपनें प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है।

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